शहडोल जिले के 67 क्षेत्र कंटेंनमेंट एरिया से मुक्त

शहडोल जिले के 67 क्षेत्र कंटेंनमेंट एरिया से मुक्त

दैनिक मधुर इंडिया।

शहडोल।प्रवीण मिश्रा।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने जिले के शहडोल नगरीय क्षेत्र में वार्ड नम्बर 04,08,02, वार्ड नम्बर 07 के पंचायती मंदिर, पाण्डव नगर, तिवारी मोहल्ला, वार्ड नम्बर 02,13,08,16,22,27,24,19,28,33,24, इतवारी मोहल्ला, मूदडा हाॅस्पिटल के पास, वार्ड नम्बर 09,23,19,06,12, वार्ड नम्बर 32 के  शिवम कालोनी एवं  बलपुरवा, वार्ड नम्बर 29,22,28,  श्री राम  एजेंसी,05,10,36,32,09,6,वार्ड नम्बर 09 के नगरगडा, कोल फैक्ट्री,, ग्राम सिंहपुर, बस स्टैण्ड, सिंदूरी निपनियां, बडवाही, कुदरा टोला, ग्राम झगरहा, बकहो, कुडडी, जैतपुर, हीला कालोनी, लखेरन टेाला, ग्राम बकहो,  सुखाड वार्ड नम्बर 14  ब्यौहारी  सहित कुल 53 स्थानों में घोषित कंटेनमेंट एरिया पर लगे हुए समस्त प्रतिबंधों को 15 सितंबर 2020 की मध्य रात्रि से मुक्त किया गया है।
      
कंटेनमेंट जोन को स्केलिंग डाउन करते हुए 4 मानको का पालन किया जाना अनिवार्य है। जिसमें 14 दिवस तक अन्य पाॅजिटिव केसो का नही मिलना, समस्त हाई रिस्क तथा कॅम्यूनिटी कन्टेक्ट का 14 दिवस का क्वारेंटाइन समय पूर्ण किया जाना। माइल्ड पाॅजिटिव केस का 14 दिवस होम आइसोलेशन पूर्ण किया जाना एवं कंटेनमेंट एरिया का रिस्क एसेसमेंट किया जाना। जिसके तहत समस्त हाई रिस्क तथा कॅम्यूनिटी कन्टेक्ट का 14 दिवस का क्वारंटाइन दिवस पूर्ण कर लिया गया एवं उक्त अवधि में स्क्रीनिंग के दौरान बुखार, खांसी के मरीजो की जानकारी निरंक पाई गई। फलतः कंटेनमेंट एरिया का रिस्क एसेसमेंट शून्य है।
शहडोल।प्रवीण मिश्रा।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डाॅ0 सतेन्द्र सिंह ने जिले के शहडोल नगरीय क्षेत्र में वार्ड नंबर 5 हॉस्पिटल के पीछे  एवं  शोभनाथ शर्मा के घर के पास पांडव नगर, वार्ड नंबर 25 न्यू हाउसिंग बोर्ड, वार्ड नंबर 29 कट्टी मोहल्ला शहडोल, वार्ड नंबर 29 पुरानी बस्ती शहडोल वार्ड नंबर 3 पाली रोड, परमानंद हॉस्पिटल के पास, वार्ड नंबर 32 किरण टॉकीज के पीछे, वार्ड नंबर 35 मस्जिद रोड पुरानी सब्जी मंडी शहडोल, वार्ड नंबर 23 मतनी टोला बुढार शहडोल, लालपुर हवाई अड्डा के पास बुढार, वार्ड नंबर 1 विद्यासागर स्कूल के पास बुढार, वार्ड नंबर 22 सिंहपुर शहडोल, ग्राम पलसउ विकासखंड गोहपारू कुल 14 स्थानों में घोषित कंटेनमेंट एरिया पर लगे हुए समस्त प्रतिबंधों को 14 सितंबर 2020 की मध्य रात्रि से मुक्त किया गया है।
      
कंटेनमेंट जोन को स्केलिंग डाउन करते हुए 4 मानको का पालन किया जाना अनिवार्य है। जिसमें 14 दिवस तक अन्य पाॅजिटिव केसो का नही मिलना, समस्त हाई रिस्क तथा कॅम्यूनिटी कन्टेक्ट का 14 दिवस का क्वारेंटाइन समय पूर्ण किया जाना। माइल्ड पाॅजिटिव केस का 14 दिवस होम आइसोलेशन पूर्ण किया जाना एवं कंटेनमेंट एरिया का रिस्क एसेसमेंट किया जाना। जिसके तहत समस्त हाई रिस्क तथा कॅम्यूनिटी कन्टेक्ट का 14 दिवस का क्वारंटाइन दिवस पूर्ण कर लिया गया एवं उक्त अवधि में स्क्रीनिंग के दौरान बुखार, खांसी के मरीजो की जानकारी निरंक  पाई गई। फलतः कंटेनमेंट एरिया का रिस्क एसेसमेंट शून्य है।

 

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