भांडेर अस्थि काण्ड मामला जिला सत्र न्यायलय ने न. प. अध्यक्ष पति रामजीवन उर्फ़ छोटे राय की याचिका की ख़ारिज.।
भांडेर अस्थि काण्ड मामला
जिला सत्र न्यायलय ने न. प. अध्यक्ष पति रामजीवन उर्फ़ छोटे राय की याचिका की ख़ारिज.।
दैनिक मधुर इंडिया संवाददाता मोनू शर्मा दतिया।
आज दिनांक 19/6/26 को अस्थि कांड मे एक और नया फैसला आया है.जिसमे अध्यक्ष पति की पुनर्विचार याचिका को जिला सत्र न्यायलय ने ख़ारिज कर दिया है.
2024 के अस्थि कांड मे दोषी रामजीवन राय पर आपराधिक प्रकरण पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था.
जिसमे बाद मे पुलिस ने खात्मा लगा दिया था.
फरियादी पूर्व सांसद प्रतिनिधि सुभाष मिश्रा (मोनू ) द्वारा न्यायलय की शरण ली गई.
जिसमे प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री कृष्ण बुखारिया की अदालत ने पुलिस कारवाही को गलत ठहराते हुए, रामजीवन की खात्मा रिपोर्ट को ख़ारिज कर दिया गया.
इसी क्रम ने रामजीबन उर्फ़ छोटे राय ने प्रथम श्रेणी न्यायालय के आदेश के खिलाफ जा कर जिला न्यायालय मे न्यायाधीश माननीय श्री कृष्ण बुखारिया जी के निर्णय को चेलेंज किया और जिला न्यायलय मे याचिका दाखिल की.
जिसमे आज 19/6/26 को माननीय जिला न्यायाधीश ने याचिका की सुनवाई कर छोटे राय की याचिका ख़ारिज कर फैसला प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्री कृष्ण बुखारीया जी के फैसले के साथ सुरछित रखा.
एवं पुलिस को सही तरह से कार्य करने को कहा।
फरियादि पूर्व सांसद प्रतिनिधि सुभाष मिश्रा (मोनू ) द्वारा न्यायालय के आदेश को सराहनीय कहा गया।
भांडेर अस्थि काण्ड मामला जिला सत्र न्यायलय ने न. प. अध्यक्ष पति रामजीवन उर्फ़ छोटे राय की याचिका की ख़ारिज.।
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