उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोरोना काल में निर्वाचन प्रक्रिया के सम्बंध में आयोग की गाइडलाइन से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को कराया अवगत कलेक्ट्रैट सभाकक्ष में संपन्न हुई स्टैंडिंग कमिटी की बैठक नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रो में व्यवस्था, कैम्पेन के दौरान अनिवार्य रूप से बरती जाने वाली सावधानियाँ, पोस्टल बैलट सुविधा एवं मतगणना सहित समस्त दिशानिर्देशों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया कोरोना प्रावधानो की पालना हेतु नियुक्त किए जाएँगे नोडल स्वास्थ्य अधिकारी
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोरोना काल में निर्वाचन प्रक्रिया के सम्बंध में आयोग की गाइडलाइन से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को कराया अवगत
कलेक्ट्रैट सभाकक्ष में संपन्न हुई स्टैंडिंग कमिटी की बैठक
नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रो में व्यवस्था, कैम्पेन के दौरान अनिवार्य रूप से बरती जाने वाली सावधानियाँ, पोस्टल बैलट सुविधा एवं मतगणना सहित समस्त दिशानिर्देशों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया
कोरोना प्रावधानो की पालना हेतु नियुक्त किए जाएँगे नोडल स्वास्थ्य अधिकारी
अनूपपुर / संजीव मिश्रा उप जिला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार शाम कलेक्ट्रेट कार्यालय सोन सभागार में स्टैंडिंग कमिटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी कोरोना काल में निर्वाचन/उप निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन प्रक्रिया हेतु अतिरिक्त ऑनलाइन सुविधा के प्रावधान, मतदान केंद्रो में व्यवस्था, कैम्पेन के दौरान राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों द्वारा अनिवार्य रूप से बरती जाने वाली सावधानियों, पोस्टल बैलट सुविधा के विस्तार एवं मतगणना सहित कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बंधित भारत निर्वाचन आयोग के अन्य दिशानिर्देशों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।
नाम निर्देशन प्रक्रिया सम्बंधी दिशानिर्देश
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार नाम निर्देशन की सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी। प्रत्याशी ऑनलाइन फॉर्म भरकर भी उसका प्रिंट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कर सकेंगे। शपथ पत्र ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे, प्रत्याशी ऑनलाइन भरे फॉर्म का प्रिंट लेकर नोटराइज कराकर सबमिट कर सकेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट की सुविधा ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध होगी। नाम निर्देशन के दौरान प्रत्याशी के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति रह सकेंगे। नाम निर्देशन के दौरान अधिकतम 2 वाहनो की अनुमति होगी। इसके साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्य समस्त प्रावधानो का पालन करना होगा।
चुनाव प्रचार (कैम्पेन) सम्बंधी दिशानिर्देश
आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार घर-घर जाकर चुनाव प्रचार में अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्तियों की अनुमति होगी। सुरक्षा गार्ड इस सीमा के अतिरिक्त हो सकते हैं। रोड शोज के काफिले को हर 5 वाहन में ब्रेक किया जाना होगा। (यह सीमा पहले 10 वाहन थी)। वाहनो के दो समूहों के बीच में आधे घंटे का समय अंतराल रखना होगा। (पहले यह सीमा 100 मीटर थी)। निर्वाचन बैठकों/रैली/एकत्रीकरण में कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसी बैठकों हेतु स्थलों का चिन्हांकन करके रखेंगे। जिनमे प्रवेश एवं निकास द्वार स्पष्ट रूप से चिन्हित होंगे। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु ऐसे स्थलों में मार्किंग की जाएगी। नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना से बचाव हेतु प्रावधानो के पालन हेतु उक्त प्रक्रिया में शामिल होंगे। बैठकों में उपस्थिति की संख्या पर भी निगरानी रखी जाएगी। राजनैतिक दल एवं प्रत्याशी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी बैठकों/रैली आदि में फेस मास्क, सैनिटाईजर एवं थर्मल स्कैनिंग आदि की पालना की जाय। उक्त निर्देशों की अवमानना पर सम्बंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 एवं गृह मंत्रालय के आदेश में उल्लेखित अन्य दांडिक प्रावधानो के भागी होंगे।
मतदान केंद्रों सम्बंधी दिशानिर्देश
मतदान केंद्रों में आयोग द्वारा एएमएफ के सम्बंध में उल्लेखित सुविधाओं के साथ कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त प्रावधान करने के निर्देश हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार हर मतदान केंद्र को मतदान दिवस के पूर्व सैनिटाईज किया जाएगा। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार में प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड से अधिक तापमान पाए जाने पर मतदाता की पुनः थर्मल जाँच की जाएगी। पुनः जाँच में भी अधिक तापमान पाए जाने पर मतदाता को टोकन दिया जाएगा। ऐसे मतदाताओं को मतदान के आखिरी घंटे में समस्त सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए मतदान का अवसर दिया जाएगा।
मतदान केंद्रों में सामाजिक दूरी (2 गज की दूरी) सुनिश्चित करने हेतु मार्किंग की जाएगी। मतदान केंद्रों में तीन कतारें (महिला, पुरुष तथा दिव्यांगजन/वरिष्ठ जन हेतु) होंगी। महिलाओं एवं पुरुषों हेतु पृथक प्रतीक्षा सुविधा होगी। जहाँ तक सम्भव हो बूथ ऐप का प्रयोग किया जाएगा, ताकि कतार में लम्बा इंतजार न करना पड़े।
प्रत्येक मतदान केंद्र में प्रवेश एवं निकास बिंदुओं में साबुन एवं सैनिटाईजर की सुविधा होगी। मतदान केंद्रो में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता पोस्टर भी रहेंगे। मतदान केंद्रो में पोलिंग दल एवं पोलिंग एजेंट की बैठक व्यवस्था सामाजिक दूरी मानकों के अनुसार होगी। पोलिंग/मतगणना एजेंट का तापमान मापदंड से अधिक होने पर पीठासीन अधिकारी रिलीवर को अनुमति दे सकेंगे।
आवश्यकता पड़ने पर पहचान हेतु मतदाताओं को अपना मास्क हटाना होगा। पोलिंग अधिकारी के समक्ष एक समय में एक ही मतदाता रह सकेगा। हस्ताक्षर एवं ईवीएम बटन दबाकर मतदान करने हेतु ग्लव्ज प्रदान किए जाएँगे। इस प्रक्रिया दौरान मतदाता सैनिटाईजर का प्रयोग करेंगे। ऐसे कोविड मरीज जो क्वॉरंटीन हैं, उन्हें सम्बंधित मतदान केंद्रो में स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में मतदान के आखिरी घंटे में मतदान करने की अनुमति होगी। सम्बंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट उक्त हेतु आवश्यक सामंजस्य सुनिश्चित करेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र के मतदाताओं हेतु पृथक गाइडलाइन जारी की जाएगी। एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1000 मतदाता होंगे।
पोस्टल बैलट सुविधा
निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पोस्टल बैलट की सुविधा में विस्तार किया गया है। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार पोस्टल बैलट सुविधा दिव्यांग जनो, 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं, अधिसूचित अत्यावश्यक सेवाओं के कर्मचारी तथा कोविड-19 मरीज/संदिग्ध, होम अथवा संस्थागत क्वॉरंटीन व्यक्तियों को उपलब्ध होगी। इस सम्बंध में विस्तृत दिशानिर्देश पृथक से जारी किए जाएँगे।
मतगणना हेतु निर्देश
मतगणना हेतु 1 हॉल में अधिकतम 7 टेबल लगेंगी। आवश्यकतानुसार मतगणना कार्य 3-4 हॉल में अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर किया जा सकेगा। उक्त व्यवस्था आवश्यकता पड़ने पर पोस्टल बैलट की गणना हेतु भी की जा सकेगी। सी॰यू॰/वीवीपैट के कवर को मतगणना टेबल में लाने से पूर्व सैनिटाईज किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट प्रदर्शन हेतु बड़ी स्क्रीन की सुविधा की जा सकती है ताकि अधिक संख्या में मतगणना एजेंट की आवश्यकता न पड़े।
प्रशिक्षण/ईवीएम एवं वीवीपैट प्रबंधन/पोलिंग दल सहित कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए आयोग के अन्य दिशानिर्देश
आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन सम्बंधी समस्त कार्यों में सामाजिक दूरी एवं कोरोना से बचाव हेतु समस्त सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा। निर्वाचन सम्बंधी कार्यों से जुड़े स्थलों/कक्षों आदि को नियमित रूप से सैनिटाईज किए जाने के आयोग ने निर्देश दिए हैं। निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से तथा पोलिंग पार्टी का प्रशिक्षण विकेंद्रीकृत रूप से किया जाएगा। निर्वाचन प्रशिक्षण सम्बंधी समस्त सामग्री ऑनलाइन प्लैट्फॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में रिजर्व दल तैयार रखना होगा।
ईवीएम/वीवीपैट का रैंडमाईजेशन बड़े हालों में कोविड-19 सुरक्षा उपायों एवं सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। उक्त व्यवस्था मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी में भी अपनाई जाएगी। पोलिंग स्टाफ का तृतीय रैंडमाईजेशन बड़े एकत्रीकरण से बचने हेतु 24 घंटे की जगह 72 घंटे में किया जा सकेगा।
पोलिंग दल एवं सिक्योरिटी पर्सन को अन्य सामग्रियों के साथ मास्क, सैनिटाईजर, फेस शील्ड एवं ग्लव्ज की किट दी जाएगी।
नाम निर्देशन प्रक्रिया सम्बंधी दिशानिर्देश
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार नाम निर्देशन की सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी। प्रत्याशी ऑनलाइन फॉर्म भरकर भी उसका प्रिंट अपेक्षित दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कर सकेंगे। शपथ पत्र ऑनलाइन भी भरे जा सकेंगे, प्रत्याशी ऑनलाइन भरे फॉर्म का प्रिंट लेकर नोटराइज कराकर सबमिट कर सकेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट की सुविधा ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध होगी। नाम निर्देशन के दौरान प्रत्याशी के साथ अधिकतम 2 व्यक्ति रह सकेंगे। नाम निर्देशन के दौरान अधिकतम 2 वाहनो की अनुमति होगी। इसके साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्य समस्त प्रावधानो का पालन करना होगा।
चुनाव प्रचार (कैम्पेन) सम्बंधी दिशानिर्देश
आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार घर-घर जाकर चुनाव प्रचार में अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्तियों की अनुमति होगी। सुरक्षा गार्ड इस सीमा के अतिरिक्त हो सकते हैं। रोड शोज के काफिले को हर 5 वाहन में ब्रेक किया जाना होगा। (यह सीमा पहले 10 वाहन थी)। वाहनो के दो समूहों के बीच में आधे घंटे का समय अंतराल रखना होगा। (पहले यह सीमा 100 मीटर थी)। निर्वाचन बैठकों/रैली/एकत्रीकरण में कोविड-19 गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसी बैठकों हेतु स्थलों का चिन्हांकन करके रखेंगे। जिनमे प्रवेश एवं निकास द्वार स्पष्ट रूप से चिन्हित होंगे। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु ऐसे स्थलों में मार्किंग की जाएगी। नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना से बचाव हेतु प्रावधानो के पालन हेतु उक्त प्रक्रिया में शामिल होंगे। बैठकों में उपस्थिति की संख्या पर भी निगरानी रखी जाएगी। राजनैतिक दल एवं प्रत्याशी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी बैठकों/रैली आदि में फेस मास्क, सैनिटाईजर एवं थर्मल स्कैनिंग आदि की पालना की जाय। उक्त निर्देशों की अवमानना पर सम्बंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 एवं गृह मंत्रालय के आदेश में उल्लेखित अन्य दांडिक प्रावधानो के भागी होंगे।
मतदान केंद्रों सम्बंधी दिशानिर्देश
मतदान केंद्रों में आयोग द्वारा एएमएफ के सम्बंध में उल्लेखित सुविधाओं के साथ कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त प्रावधान करने के निर्देश हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार हर मतदान केंद्र को मतदान दिवस के पूर्व सैनिटाईज किया जाएगा। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार में प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड से अधिक तापमान पाए जाने पर मतदाता की पुनः थर्मल जाँच की जाएगी। पुनः जाँच में भी अधिक तापमान पाए जाने पर मतदाता को टोकन दिया जाएगा। ऐसे मतदाताओं को मतदान के आखिरी घंटे में समस्त सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए मतदान का अवसर दिया जाएगा।
मतदान केंद्रों में सामाजिक दूरी (2 गज की दूरी) सुनिश्चित करने हेतु मार्किंग की जाएगी। मतदान केंद्रों में तीन कतारें (महिला, पुरुष तथा दिव्यांगजन/वरिष्ठ जन हेतु) होंगी। महिलाओं एवं पुरुषों हेतु पृथक प्रतीक्षा सुविधा होगी। जहाँ तक सम्भव हो बूथ ऐप का प्रयोग किया जाएगा, ताकि कतार में लम्बा इंतजार न करना पड़े।
प्रत्येक मतदान केंद्र में प्रवेश एवं निकास बिंदुओं में साबुन एवं सैनिटाईजर की सुविधा होगी। मतदान केंद्रो में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूकता पोस्टर भी रहेंगे। मतदान केंद्रो में पोलिंग दल एवं पोलिंग एजेंट की बैठक व्यवस्था सामाजिक दूरी मानकों के अनुसार होगी। पोलिंग/मतगणना एजेंट का तापमान मापदंड से अधिक होने पर पीठासीन अधिकारी रिलीवर को अनुमति दे सकेंगे।
आवश्यकता पड़ने पर पहचान हेतु मतदाताओं को अपना मास्क हटाना होगा। पोलिंग अधिकारी के समक्ष एक समय में एक ही मतदाता रह सकेगा। हस्ताक्षर एवं ईवीएम बटन दबाकर मतदान करने हेतु ग्लव्ज प्रदान किए जाएँगे। इस प्रक्रिया दौरान मतदाता सैनिटाईजर का प्रयोग करेंगे। ऐसे कोविड मरीज जो क्वॉरंटीन हैं, उन्हें सम्बंधित मतदान केंद्रो में स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में मतदान के आखिरी घंटे में मतदान करने की अनुमति होगी। सम्बंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट उक्त हेतु आवश्यक सामंजस्य सुनिश्चित करेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र के मतदाताओं हेतु पृथक गाइडलाइन जारी की जाएगी। एक मतदान केंद्र में अधिकतम 1000 मतदाता होंगे।
पोस्टल बैलट सुविधा
निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पोस्टल बैलट की सुविधा में विस्तार किया गया है। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार पोस्टल बैलट सुविधा दिव्यांग जनो, 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं, अधिसूचित अत्यावश्यक सेवाओं के कर्मचारी तथा कोविड-19 मरीज/संदिग्ध, होम अथवा संस्थागत क्वॉरंटीन व्यक्तियों को उपलब्ध होगी। इस सम्बंध में विस्तृत दिशानिर्देश पृथक से जारी किए जाएँगे।
मतगणना हेतु निर्देश
मतगणना हेतु 1 हॉल में अधिकतम 7 टेबल लगेंगी। आवश्यकतानुसार मतगणना कार्य 3-4 हॉल में अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर किया जा सकेगा। उक्त व्यवस्था आवश्यकता पड़ने पर पोस्टल बैलट की गणना हेतु भी की जा सकेगी। सी॰यू॰/वीवीपैट के कवर को मतगणना टेबल में लाने से पूर्व सैनिटाईज किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट प्रदर्शन हेतु बड़ी स्क्रीन की सुविधा की जा सकती है ताकि अधिक संख्या में मतगणना एजेंट की आवश्यकता न पड़े।
प्रशिक्षण/ईवीएम एवं वीवीपैट प्रबंधन/पोलिंग दल सहित कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए आयोग के अन्य दिशानिर्देश
आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन सम्बंधी समस्त कार्यों में सामाजिक दूरी एवं कोरोना से बचाव हेतु समस्त सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा। निर्वाचन सम्बंधी कार्यों से जुड़े स्थलों/कक्षों आदि को नियमित रूप से सैनिटाईज किए जाने के आयोग ने निर्देश दिए हैं। निर्वाचन अधिकारियों का प्रशिक्षण ऑनलाइन माध्यम से तथा पोलिंग पार्टी का प्रशिक्षण विकेंद्रीकृत रूप से किया जाएगा। निर्वाचन प्रशिक्षण सम्बंधी समस्त सामग्री ऑनलाइन प्लैट्फॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में रिजर्व दल तैयार रखना होगा।
ईवीएम/वीवीपैट का रैंडमाईजेशन बड़े हालों में कोविड-19 सुरक्षा उपायों एवं सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। उक्त व्यवस्था मतदान सामग्री वितरण एवं वापसी में भी अपनाई जाएगी। पोलिंग स्टाफ का तृतीय रैंडमाईजेशन बड़े एकत्रीकरण से बचने हेतु 24 घंटे की जगह 72 घंटे में किया जा सकेगा।
पोलिंग दल एवं सिक्योरिटी पर्सन को अन्य सामग्रियों के साथ मास्क, सैनिटाईजर, फेस शील्ड एवं ग्लव्ज की किट दी जाएगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोरोना काल में निर्वाचन प्रक्रिया के सम्बंध में आयोग की गाइडलाइन से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को कराया अवगत कलेक्ट्रैट सभाकक्ष में संपन्न हुई स्टैंडिंग कमिटी की बैठक नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रो में व्यवस्था, कैम्पेन के दौरान अनिवार्य रूप से बरती जाने वाली सावधानियाँ, पोस्टल बैलट सुविधा एवं मतगणना सहित समस्त दिशानिर्देशों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया कोरोना प्रावधानो की पालना हेतु नियुक्त किए जाएँगे नोडल स्वास्थ्य अधिकारी
Reviewed by dainik madhur india
on
7:28 AM
Rating:
No comments: