भांजी से रेप करने वाले को 20 साल की सजा:दतिया में 2 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 7 हजार का जुर्माना
भांजी से रेप करने वाले को 20 साल की सजा:दतिया में 2 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 7 हजार का जुर्माना
दैनिक मधुर इंडिया संवाददाता मोनू शर्मा दतिया
दतिया में 9 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी मामा को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट की स्पेशल कोर्ट ने की जज मंजूषा तेकाम ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में समाज में बच्चियों के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
मामले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील संचिता अवस्थी ने बताया कि, घटना 21 फरवरी 2024 की है। जिगना थाना क्षेत्र में पारिवारिक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में 9 वर्षीय पीड़िता अपने परिवार के साथ गई थी। आरोपी जो रिश्ते में पीड़िता का दूर का मामा लगता है, वह भी वहां मौजूद था।
रात में कार्यक्रम के दौरान जब नाच-गाना चल रहा था, तभी आरोपी ने शोर-शराबे का फायदा उठाया। वह मासूम का मुंह दबाकर उसे जबरन कमरे में ले गया और अंदर से कुंडी लगा ली। आरोपी ने मासूम का सिर दीवार से दे मारा और उसके साथ गलत काम किया।
दीवार कूदकर युवक आया तब बची जान
इसी दौरान पीड़िता का भाई उसे ढूंढते हुए कमरे के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। भाई की आवाज सुनकर बाहर मौजूद एक अन्य व्यक्ति को शक हुआ। वह तुरंत दीवार कूदकर अंदर दाखिल हुआ और कमरा खुलवाया। पकड़े जाने के डर से आरोपी मौके से भाग निकला। अगले दिन जब सहमी हुई पीड़िता अपने घर पहुंची, तो उसने रोते हुए मां को आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजनों ने जिगना थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पूरी कर चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील संचिता अवस्थी ने अदालत के सामने पक्के सबूत और गवाह पेश किए। उन्होंने कोर्ट से आरोपी को समाज में एक कड़ा संदेश देने के लिए 'सबक सिखाने वाली सजा' देने की मांग की। माननीय अदालत ने सरकारी पक्ष के तर्कों और सबूतों को सही मानते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर सजा से दंडित किया।
भांजी से रेप करने वाले को 20 साल की सजा:दतिया में 2 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 7 हजार का जुर्माना
Reviewed by dainik madhur india
on
6:25 AM
Rating:
Reviewed by dainik madhur india
on
6:25 AM
Rating:

No comments: