निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक शस्त्र लाईसेंस निलंबित
अनूपपुर/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर को उपनिर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही अनूपपुर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली हो गया है निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने आग्नेय अस्त्रों के माध्यम से शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है जिसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मध्यप्रदेश आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3)(बी) अनूपपुर जिला क्षेत्रअन्तर्गत समस्त शस्त्र को निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक निलंबित कर दिया गया है एवं निकटम थानों में शस्त्र को तत्काल जमा करायें।
निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक शस्त्र लाईसेंस निलंबित
Reviewed by dainik madhur india
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8:17 AM
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