आगामी तीन रविवार में रहेगा पूर्ण लॉकडाउन
16, 23 एवं 30 को पूर्ण लॉकडाउन के कलेक्टर ने जारी किए आदेश
अनूपपुर /संजीव मिश्रा
कोरोना
संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से म.प्र. शासन, गृह विभाग द्वारा
जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में आयोजित जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह
की बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुक्रम में कलेक्टर एवं
जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने आगामी आने वाले तीन सप्ताह के प्रत्येक
रविवार (16, 23 एवं 30 अगस्त) को प्रातः 01.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक
के लिए सम्पूर्ण जिला अनूपपुर में पूर्णतः लॉकडाउन/प्रतिबंध दिवस घोषित
किया है उक्त प्रतिबंध दिवस के दौरान दो/चार पाहिया वाहन, राशन, सब्जी
एवं आम नागरिक से सम्बन्धित सेवाएं बन्द रहेगी। किसी भी व्यक्ति के घर से
निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जिले में संचालित समस्त शराब दुकानें
खोलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता
सुबह 6.00 बजे से 9.00 बजे तक उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में
संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। जिले में
स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई.
सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य
करने हेतु उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। अति आवश्यक सेवाओं के माल/गुड्स
वाहन भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। जिले में संचालित समस्त बैंक
शाखाएं, एल.पी.जी. वितरण केन्द्र एवं मनरेगा योजना से संबंधित समस्त कार्य
उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्रतिबंध से मुक्त समस्त संस्थाओं को
निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए
स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का पालन करना
सुनिश्चित करेगें।
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