नगर पालिका उमरिया क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 एवं 15 तथा करकेली जनपद पंचायत में ग्राम छांदाकला एवं विंन्ध्या कालोनी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित

नगर पालिका उमरिया क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 एवं 15 तथा करकेली जनपद पंचायत में ग्राम छांदाकला एवं विंन्ध्या कालोनी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित 

उमरिया- नगर पालिका उमरिया क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11 एवं 15 तथा करकेली जनपद पंचायत में ग्राम छांदाकला एवं विंन्ध्या कालोनी में कोरोना संक्रमण का पाजीटिव केश पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के द्वारा कोरोना वायरस कोविड 19 महामारी की रोकथाम हेतु जारी किए गए प्लान के परिपालन में कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है । नगर पालिका उमरिया क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 11 कैंप मे संक्रमित व्यक्ति के आस पास के 12 घर, वार्ड क्रमांक 15 सगरा मंदिर रोड शहरी क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के आस पास के 15 घर तथा करकेली विकास खण्ड के ग्राम छांदा कला में संक्रमित व्यक्ति के आस पास के 20 घर तथा विंन्ध्या कालोनी में संक्रमित व्यक्ति के आस पास के 95 घरों में आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है।
उपरोक्त कंटनेमेंट जोन के लिए संबंधित एसडीएम, सबंधित एसडीओपी, संबंधित सीईओ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं डाक्टर , कोविड 19 के नोडल अधिकारी को शामिल किया गया हैं ।
जारी आदेश में कन्टेनमेंट क्षेत्र में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। समस्त निवासियों को होम क्वारेटाईन किया जाएगा। पूर्व में जारी आदेशो के माध्यम से जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका सही तरीके से क्रियान्यवन सुनिश्चित किया जाएगा। कंटेनमेंट एरिया को पेरामीटर कंट्रोल किया जाकर आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगो का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
कंटेनमेंट एरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा गठित विशेष आर आर टी जिसके अंतर्गत एक फीजिशियन, एक एपिडिमियोलाजिस्ट, पैथालाजिस्ट , माइक्रोबायोलाजिस्ट, डक्यूमेंटेश स्टाफ रखा जाएगा। मेडिकल मोबाइल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल आफीसर एक पैरामेडिकल स्टाफ लैब टेक्नीशियन व डाक्यूमेंटेशन स्टाफ के कार्यों की निरंतर मॉनीटरिंग करना। . उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग सुनिश्चित करना, . समस्त वार्ड वार फंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता एल.एच.व्ही, ए.एन. एम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर (एम.पी.डब्लू टी. बी.एच.व्ही) टीम वाईस एपीसेंटर से प्रति टीम 50 घरों का भ्रमण कर निर्धारित प्रोफार्मा -2 में रिपोर्ट आई.डी.एस.पी नोडल ऑफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना , . क्षेत्र में समस्त हाई रिस्क व्यक्तियों की प्रोटोकॉल अनुसार सैपलिंग सुनिश्चित करना, . समस्त सस्पेक्टेड केस की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करना एवं कोविड 19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर.आर. टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
इसी तरह समस्त कोविड-19 संक्रमण के पाजीटिव केस के परिजन, निकट संपर्क को प्रोटोकॉल अनुसार संस्थागत होम क्वारेंटाईन करना, . सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल आफीसर आर.आर.टी. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना एवं समस्त परिवार के फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हेण्ड हाइजीन और पर्सनल हाइजीन के प्रोटोकॉल पालन करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। . जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है उनका प्रतिदिन फालोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट निगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पाजीटिव आता है, तो संबधित के सही कान्टेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रखना होगा एवं फालोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा। . आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कान्टेक्ट टपे ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः संपर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वारेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन संपर्क करते हुए संपर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिग किया जाना सुनिश्चित करें। ग्राीमण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन , कंटेनमेंट जोन में समस्त आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति की जाएगी। . समस्त सस्पेक्टेड केस की प्रतिदिन मॉनीटरिंग करना एवं कोविड 19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर.आर.टी. टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।

 

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