कलेक्टर ने लाला प्रसाद को प्रत्येक मंगलवार थाना प्रभारी राजेन्द्रग्राम के समक्ष हाजिरी दर्ज कराने दिया आदेश*

*कलेक्टर ने लाला प्रसाद को प्रत्येक मंगलवार थाना प्रभारी राजेन्द्रग्राम के समक्ष हाजिरी दर्ज कराने दिया आदेश*

दैनिक मधुर इंडिया । विशेष संवाददाता रेखा चौधरी


अनूपपुर / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने अनावेदक लाला प्रसाद पिता गोविन्द प्रसाद उम्र 45 वर्ष निवासी करौंदी थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर जो वर्ष 2004 से 2020 तक लगातार 10 आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाया गया है को 30 अप्रैल 2022 तक की कालावधि तक प्रत्येक मंगलवार के 12 बजे दिन थाना प्रभारी राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर (म.प्र.) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। उन्होंने अनावेदक को आदेश दिया है कि वह अपने आपराधिक कृत्यों को पूर्णतः त्याग दे, अन्यथा एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की दशा में उसके विरुद्ध जिला बदर का प्रकरण पुनः प्रांरभ किया जाकर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर, म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जावेगा जो 03 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा।         

       पुलिस अधीक्षक अनूपपुर ने अनावेदक के विरुद्ध प्रतिवेदन में लेख किया है कि, अनावेदक वर्ष 2004 से अपराध जगत में प्रवेश कर लगातार आपराधिक जीवन व्यतीत कर रहा है। अनावेदक आदतन अपराधी है जो थाना क्षेत्र राजेन्द्रग्राम में चोरी, गुण्डागर्दी, लड़ाई-झगड़ा, मारपीट करना जैसे अपराधों में संलिप्त होकर लगातार अपराध घटित करता चला आ रहा है। अनावेदक के भय व आतंक से क्षेत्र की आम जनता के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। अनावेदक के आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की गई, किन्तु अनावेदक के आचरण में कोई सुधारात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि लगातार अपराध घटित करता चला आ रहा है। अनावेदक के आपराधिक कृत्यों से आम जनता उसके विरुद्ध थाने में रिपोर्ट करने व न्यायालय में गवाही देने से डरते हैं। अनावेदक का समाज में स्वछंद विचरण करना समाज के लिए घातक है। उपरोक्त परिस्थितियों में अनावेदक के विरुद्ध म.प्र. सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था नियम की धारा 5, 6, 7 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्‍यक है।
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